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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक सत्यापन केसे करे जाने सब कुछ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक सत्यापन केसे करे जाने सब कुछ :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – राजस्थान सरकार   

 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी

   सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है" एवं इसका उद्देश्य
    •        इस पेंशन योजना के लिए पात्रता
•        पेंशन योजना की प्रक्रिया के चरण
•        इस पेंशन योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
•        इस पेंशन योजना के लिए ईमित्र द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया
•        इस पेंशन योजना का ईमित्र द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र
•        पेंशन योजना में बिना आधार भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया

पेंशन योजना की प्रक्रिया के चरण


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? एवं इसका उद्देश्य

•       सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, राजस्थान सरकार द्वारा निशक्त जन (विकलांग या दिव्यांग), वृध्ध जन एवं विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को समाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन के रूप सहायता उपलब्ध करवाई जाती है.

•       योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य समाज में दिव्यांगों, वृद्ध एवं विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की द्रष्टि से तथा उनको समाज में ससम्मान जीने के अधिकार हेतु पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है. ताकि ये विशेष वर्ग के लोग अपने ही परिवार में किसी बोझ या प्रताड़ना के शिकार नहीं बने.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता


इस योजना में विशेष वर्ग अलग अलग प्रकार से पात्र है :

विशेष योग्य्जन / विकलांग / दिव्यांग:
1.            इस वर्ग के लोगो के लिए सर्वप्रथम राजस्थान का मूल निवास होना आवश्यक है.
2.            वार्षिक आय 60000 रु. से कम हो.
3.            विशेष योग्यता / विकलांगता का प्रमाण प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो.
4.            पेंशनर या उसकी पत्नी / पति या पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो.
वृद्धावस्था वर्ग:
1.            पेंशनर की उम्र पुरुष के लिए 58 वर्ष एवं महिला के लिए 55 वर्ष हो.
2.            राजस्थान का मूल निवासी हो.
3.            वार्षिक आय 48000 रु. से कम हो.
4.            पेंशनर या उसकी पत्नी / पति या पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो.
विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला वर्ग:
1.            कम से कम 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला पात्र है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु ईमित्र द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज


•       पेंशनर द्वारा ईमित्र किओस्क पर जाकर अपना भौतिक सत्यापन पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रतिवर्ष करवाया जाता है.
•        ईमित्र किओस्क पर पेंशनर को अपना पेंशन का प्रमाण पत्र जिसमे आवेदन या पंजीकरण संख्या दर्ज है की प्रति ले जाना आवश्यक है.
•        पेंशनर के पास अपने आधार कार्ड की प्रति होना आवश्यक है.
•       पेंशनर का भामाशाह योजना के अंतर्गत किसी भामाशाह कार्ड में नाम दर्ज होना आवश्यक है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ईमित्र द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया

•       भौतिक सत्यापन हेतु पेंशनर का स्वयं का उपस्थित होना आवश्यक है.
  
चरण -1
    •सर्वप्रथम किओस्क द्वारा अपने कंप्यूटर पर बायोमेट्रिक डिवाइस Morpho या Cogent इंस्टाल कर लेवें जिसके लिए ईमित्र पोर्टल पर निर्देशिका उपलब्ध है
    •       अब किओस्क द्वारा अपने कंप्यूटर पर इन्टरनेट एक्स्प्लोरर या गूगल क्रोम या अन्य ब्राउज़र पर ईमित्र पोर्टल पर लॉग इन किया जाएगा जिसके लिए वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर या  www.sso.rajasthan.gov.in पर से निम्न दर्शाए गये पेज पर जाए .

चरण -2
•       अब किओस्क धारक अपने SSO लॉग इन आई डी एवं पासवर्ड दर्ज करें .
•       तथा स्क्रीन पर दर्शाए गये captch code उचित स्थान पर दर्ज करें जेसा कि चित्र में दर्शाया गया है

चरण -3
•       अब किओस्क धारक अपने दर्ज आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन या OTP विकल्प द्वारा लॉग इन प्रक्रिया को पूर्ण करें .
•       किओस्क धारक का स्वयं का आधार कार्ड जिसके अंतिम चार अक्षर स्क्रीन पर दर्शाए जाएंगे उस व्यक्ति द्वारा ही लॉग इन किया जा सकेगा .

चरण -4
•       अब सामने दर्शायी गयी स्क्रीन के अनुसार ईमित्र के चिन्ह का चयन करें .

चरण -5
•       अब किओस्क धारक को सामने दर्शाए अनुसार स्क्रीन उपलब्ध होगी .

चरण -6
•       अब किओस्क धारक द्वारा बाई तरफ Services विकल्प का चयन किया जाएगा .
•       अब प्रदर्शित सारणी में से Avail Service विकल्प का चयन करें
•       अब Avail Services विकल्प में Utility विकल्प का चयन करें .
•       जेसा कि  प्रदर्शित स्क्रीन में दर्शाया गया है .

चरण -7
•       अब किओस्क  धारक द्वारा प्रदर्शित स्क्रीन के अनुसार दो विकल्प है .
•       विकल्प A द्वारा Search Box में जा कर RAJSSP टाइप करें एवं सुझाव में जेसा कि चित्र में दिखाया गया है, सेवा का चयन करें
•        किओस्क धारक द्वारा विकल्प B चयन किया जा सकता है जेसा कि चित्र में दखाया गया है Advance Search पर क्लिक करें .

चरण -8
•       यदि किओस्क धारक द्वारा Advance Search विकल्प का चयन किया गया है तो अब निम्न प्रदर्शित स्क्रीन में प्रथम विकल्प में Utility का चयन करें .
•       अब अगले विकल्प में Palanhar सेवा हेतु Social Justice & Empowerment (सामाजिक न्याय अधिकारिता) विभाग का चयन करें .

चरण -9
•       अब उचित सेवा RAJSSP Registration विकल्प का चयन करें .

चरण -10
•       अब OK  बटन पर क्लिक करें .

चरण -11
•       ईमित्र पोर्टल पर उचित सेवा का चयन करने पर सीधे सामने दर्शाए स्क्रीन प्राप्त होती है.
•        अब दर्शाए अनुसार Text Box में अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस का Serial No. लिखें.
•        अब डिवाइस का चयन करें.
•        अब लॉग इन Button पर क्लिक करें.

चरण -12
•       अब किओस्क धारक के लॉग इन के पश्चात पोर्टल पर पेंशनर के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है.
•        पहले सामने दर्शाए गये स्क्रीन के अनुसार कंप्यूटर के कर्सर को Utility विकल्प पर ले जायें.
•        जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है.

चरण -13
•       अब सामने दर्शाए स्क्रीन के अनुसार कर्सर को Utility विकल्प पर ले जाने पर चित्र में दिखाए अनुसार विकल्प खुलेंगे.
•       अब कर्सर को Yearly Verification विकल्प पर ले जायें.
•       अब Yearly Verification by kiosk विकल्प का चयन करें.

चरण -14
•       अब सामने दर्शाए स्क्रीन अनुसार पहले पेंशनर का आवेदन क्रमांक जो पेंशनर द्वारा किओस्क धारक को अपने पेंशन स्वीकृति पत्र द्वारा दिया गया है दर्ज करें.
•       अब वर्तमान वित्तीय के लिए सत्यापन हेतु वर्ष का चयन करें. एवं Show बटन पर क्लिक करें.
•       अब आवेदक के भामाशाह नंबर या भामाशाह आवेदन क्रमांक उचित विकल्प का चयन कर दर्ज करें.
•       अब Search बटन पर क्लिक करें.

चरण -15
•       अब भामाशाह परिवार में से पेंशनर सदस्य का चयन करें.

चरण -16
•       अब पेंशनर के आधार नंबर व् मोबाइल नंबर दर्ज करें.
•       अब स्क्रीन में दर्शाए अनुसार Capture बटन पर क्लिक करें.
•       अब मशीन में लाईट आने पर पेंशनर का अंगूठा या अंगुली अपनी डिवाइस पर लगवाएं.
चरण -17
•       अब यदि पोर्टल द्वारा पेंशनर का बायोमेट्रिक ठीक प्रकार से ले लिया गया है तो सामने दर्शाए अनुसार मेसेज बॉक्स प्रदर्शित होगा.
•       अब दिखाए अनुसार OK बटन पर क्लिक करें.

चरण -18
•       अब पेंशनर की पेंशन सम्बन्धी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होती है.
•       अब पोर्टल पर लाल रंग से प्रदर्शित होने वाले कुछ प्रश्नों के हाँ या ना में प्रतिउत्तर देना आवश्यक है.
•       इसके बाद पोर्टल पर सबसे नीचे सभी जानकारी सही होने के पुष्टिकर्ता कथन को बॉक्स में Check  के चिन्ह द्वारा क्लिक करें.
•       अब Verify बटन पर क्लिक कर देवें.
चरण -19
•       इस प्रकार एक पेंशनर के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होती है.
•        तथा किओस्क धारक के वॉलेट से 10 रु. राशि की एक रसीद नंबर पोर्टल पर प्रदर्शित होते है जिसका ईमित्र पोर्टल से प्रिंट पेंशनर को दिया जाना होता है.
•        एवं पोर्टल पर बनने वाले प्रमाण पत्र का एक प्रिंट जेसा की प्रदर्शित है, किओस्क द्वारा पेंशनर को दिया जाता है.

चरण -20
•       इस प्रक्रिया में Yearly Verification by Kiosk without Adhar विकल्प पर क्लिक करें.

चरण -21
•       यहाँ पेंशनर का पेंशन क्रमांक दर्ज करें.
•       अब पेंशनर का भामाशाह no.  दर्ज करें.
•       अगले चरण में जेसा कि चित्र में दिखाया गया है Download Certificate Format लिंक पर क्लिक करें.
•       इस प्रमाण पत्र को पेंशन जारी कर्ता अधिकारी से सत्यापित कराएं.
•       अब पेंशनर का मोबाइल no. दर्ज करें तथा प्रमाण पत्र अपलोड करें.
•       वेब कैम द्वारा पेंशनर का फोटो लें.

चरण -22
•       इस प्रकार स्क्रीन पर प्रदर्शित एक प्रमाण पत्र की प्रति प्रिंट करके पेंशनर को प्रदान करें.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

•       ईमित्र किओस्क स्तर पर इस पेंशन योजना के तहत पेंशनर का भौतिक सत्यापन किया जाता है. नए आवेदन के लिए आवेदक को सम्बंधित पंचायत समिति या शहरी क्षेत्र के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाना होता है.
•        ईमित्र द्वारा पेंशनर के दर्ज जानकारी में पेंशनर के निवेदन पर केवल बैंक विवरण जानकारी में सुधार किया जा सकता है. किसी भी अन्य जानकारी में सुधार या अपडेट के लिए पेंशनर को सम्बंधित कार्यालय में जाना होता है.
•        पेंशनर की पेंशन राशि का निर्धारण विभाग द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है:

धन्‍यवाद

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