पालनहार योजना क्या है ओर इसमे कितने रुपय कि सहायता ओर क्या क्या सर्विस मिलती है जाने :-
1.अनाथ पालनहार -18 वर्ष तक के ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका हो, थवा दोनो को आजीवन कारावास की सजा या एक को आजीवन कारावास व एक का स्वर्गवास हो चुका हो।देय लाभ प्रतिमाह:- 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है। इसके अतिरिक्त प्रति संतान 2000/- रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त अनुदान राशि देय है।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
1. जनाधार कार्ड2 आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम3. मृत्यु प्रमाण-पत्र। (माता व पिता दोनो का)4. पालन प्रमाण-पत्र (पार्षद/सरपंच)5. आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय सीमा- 1,20,000)6. विद्यालय का अध्ययन प्रमाण-पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण- पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)7. राशन कार्ड/मूल निवास/पहचान पत्र
2. विधवा पालनहार :- जिन बच्चो के पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों। (3 संतान तक पालनहार योजना का लाभ देय है)
देय लाभ प्रतिमाह:- 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
1. जनाधार कार्ड2. आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम आयु के हो।)3. मृत्यु प्रमाण-पत्र। (पिता का)4. पेशंन प्रमाण-पत्र (पीपीओ)5.विद्यालय का अध्ययन प्रमाण -पत्र ( प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण - पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)6. राशन कार्ड/मूल निवास/पहचान पत्र ।
3. दिव्यांग पालनहार - दिव्यांग माता पिता की सभी संताने (ऐसे 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जाना आवश्यक है, 6-18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का अध्ययनरत होना आवश्यक है।
देय लाभ प्रतिमाह:- 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है। इसके अतिरिक्त प्रति संतान 2000/- रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त अनुदान राशि देय है
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजः
1. जनाधार कार्ड2. आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम आयु के हो।)3. दिव्यांग प्रमाण-पत्र।4. आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय सीमा - 1.20,000)5. विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण- पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)6. राशन कार्ड/मूल निवास/पहचान पत्र ।
4. पुनर्विवाह पालनहार/ नाता जाने वाली माता - विधिवत रूप से पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो। एंव जो विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता माता जो नाते चली गई हो उसकी 3 संतानों को पालनहार का लाभ देय है।
देय लाभ प्रतिमाहः- 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/ बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजः
1. जनाधार कार्ड2. आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम आयु के हो।)3. मृत्यु प्रमाण-पत्र। (पिता का)4. आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय सीमा - 1.20,000)5. विद्यालय का अध्ययन प्रमाण-पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)6. राशन कार्ड/मूल निवास/ पहचान पत्र ।7. पुर्नविवाह करने का प्रमाण पत्र (प्रारूप कार्यालय से प्राप्त करे।)
5. तलाकशुदा/परित्यक्ता पालनहार - तलाकशुदा / परित्यक्ता माता जो निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों, की सभी संतानो को पालनहार योजना का लाभ देय है)
देय लाभ प्रतिमाह : - 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजः
1. जनाधार कार्ड2. आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम आयु के हो।)3. तलाकशुदा/परित्यक्ता प्रमाण-पत्र।4. पेशन प्रमाण-पत्र (पीपीओ)5 विद्यालय का अध्ययन प्रमाण-पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)6. राशन कार्ड/मूल निवास/ पहचान पत्र।
6. कुष्ठ रोग / एड्स रोग पीडित / सिलिकोसिस बीमारी से पिडित पालनहार - कुष्ठ रोग, एड्स रोग, सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर) माता पिता की सभी संतान को पालनहार योजना का लाभ देय है।
देय लाभ प्रतिमाह - 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है इसके अतिरिक्त प्रति संतान 2000/- रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त अनुदान राशि देय है
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
1. जनाधार कार्ड2. आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम आयु के हो।)3. मेडिकल प्रमाण-पत्र । (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर)4. आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय सीमा - 1,20,000)5. विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण - पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)6. राशन कार्ड/मूल निवास/पहचान पत्र।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज संबंधित जानकारी। (किसी भी पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेजो में निम्नलिखित सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए )
1.जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, विद्यालय में जन्मतिथि व नाम एक समान होना चाहिए2.जनाधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यो का आधार नम्बर जुड़ा होना चाहिए । 3.आवेदक का बैकं खाता जनाधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए। 4.आधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यो के मोबाईल नम्बर जुड़वाए या सभी बच्चो को बायोमैट्रिक के लिए ई-मित्र पर साथ लाए।5.बच्चो का नाम आवेदक के जनाधार कार्ड में होना चाहिए।
देय लाभ प्रतिमाह:- 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक/बालिका 500/- रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक / बालिका को 1000/- रूपये की राशि देय है। इसके अतिरिक्त प्रति संतान 2000/- रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त अनुदान राशि देय है।
ई-मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
1. जनाधार कार्ड
2 आधार कार्ड (सभी बच्चो का जो 18 वर्ष से कम
3. मृत्यु प्रमाण-पत्र। (माता व पिता दोनो का)
4. पालन प्रमाण-पत्र (पार्षद/सरपंच)
5. आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय सीमा- 1,20,000)
6. विद्यालय का अध्ययन प्रमाण-पत्र (प्रतिवर्ष अध्ययन प्रमाण- पत्र पोर्टल पर अपलोड करना।)
7. राशन कार्ड/मूल निवास/पहचान पत्र
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