कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (चूरू) क्रमांक कोविड 19/21-22/465
विज्ञप्ति
दिनांक 20.05.2021 |
श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेशांका प. 1 (1) चिस्वा/ग्रुप-2 / 2020/जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में "कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट" एवं "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न पद अनुसार रखा जाना है।
कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट कोविड स्वास्थ्य सहायक No. of Post - 30
Essenitial Qualification MBBS with RMC Registration Certificate
GNM with RNC Registration Certificate
फिक्स मानदेय प्रतिमाह 39300/- or 7900/-
विशेष विवरण
प्राथमिकता पीजी/ एमडी मेडिसिन एवं एमडी-एनेथिसिया वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर 01 पद, प्रत्येक प्रा.स्वा.के. पर 02 पद, प्रत्येक सा.स्वा.के. पर 03 पद, शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 02 पदों का कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना है। चयन सिनियर सैकण्डरी+ जीएनएम / बीएससी नर्सिंग के कुल प्राप्ताकों के आधार पर मेरिट अनुसार किया जायेगा।
उपरोक्त वर्णित पदों की योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यार्थी अपने आवेदन Google Forms के लिंक /https://forms.gle/ 6n3A2tsyjkUK2UBT9 के माध्यम से 25.05.2021 को शाम 6 बजे तक ऑनलाईन कर सकते है, निर्धारित समय / अवधि के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। लिंक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने पर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01567-222038 पर सम्पर्क किया जा सकता है। नोट:
1. निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता जिनका चयन किया जाता है उनको अपने प्रार्थना पत्र, स्वयं हस्ताक्षरित
बायोडाटा पासपोर्ट साईज फोटो एवं निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति व मूल निवास प्रमाण
पत्र, संतान, धुम्रपान एवं अन्य आवश्यक शपथ / घोषणा पत्र (2 सेट) मय मूल दस्तावेज कार्यग्रहण के समय
प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजो में व ऑनलाईन आवेदन किये जाने वाले डाटा में भिन्नता
होने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में स्थानीय अभ्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी व संख्या कम होने पर अन्य जिलो के अभ्यार्थियों का मेरिट के अनुसार नियोजन किया जायेगा। 3. चयन की प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार नियमानुसार अभ्यार्थियों के योग्यता की मेरिट के आधार पर की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा में न्याय क्षेत्र चूख "होगा एवं उक्त विज्ञप्ति को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार जिला कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
सदस्य सचिव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
चूरू
online registrastion click hare :-
https://docs.google.com/forms/
विग्यापती

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